Wed, 10 Mar 2010 20:55:00 +0000 महिलाओं के लिए लगाई गई विधिक साक्षरता शिविर
राज्य विधिक प्राधिकरण बिलासपुर के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कबीरधाम के तत्वावधान में 8 मार्च से 14 मार्च तक महिलाओं के लिये विधिक सेवा प्राधिकरण सेवा सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है।
36गढ़ डाट इन
कवर्धा,10 मार्च (36गढ़ डाट इन) राज्य विधिक प्राधिकरण बिलासपुर के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कबीरधाम के तत्वावधान में 8 मार्च से 14 मार्च तक महिलाओं के लिये विधिक सेवा प्राधिकरण सेवा सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है।
8 मार्च को जिला न्यायालय कबीरधाम के सभाकक्ष में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिलाओं के लिये विधिक साक्षरता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
विधिक सेवा प्राधिकरण सेवा शिविर में जिला एवं सत्र न्यायाधीश एम.पी.सिंघल ने समान कार्य पर समान वेतन, भ्रूण हत्या निरोधक कानून के संबंध में, महिलाओं के अधिकारों के लिये समय-समय पर कानूनों में किये गये संशोधन के बारे में बताया। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं को विधिक रूप से साक्षर करने पर बल दिया।
मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सी.के.अजगल्ले ने महिलाओं के उत्थान और उसके सुरक्षा के लिये समय-समय पर बनाए गए विभिन्न कानूनों एवं उसमें किये गये संशोधन पर प्रकाश डाला।
उन्होंने घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम एवं हिन्दू प्राधिकार अधिनियम में महिलाओं के अधिकार में वृध्दि के संबंध में विस्तृत जानकारी दी।
सिविल जज शैलेष शर्मा और अजय कुमार खाखा ने भी महिलाओं के अधिकार एवं संरक्षण हेतु बने अधिनियमों की जानकारी प्रदान की; कार्यक्रम का संचालन अधिवक्ता शेखर बख्शी ने किया।
इस अवसर पर उपस्थित ग्रामीणजन, महिलाओं के अधिकार एवं संरक्षण के लिये बने कानून की जानकारी प्रदान करने वाली पाम्पलेट एवं पुस्तिका का वितरण किया गया।
गांवों में होगी विधिक साक्षरता शिविर-जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा 11 मार्च को सरेखा, 12 मार्च को दियाबार, 13 मार्च नाऊडीह और 14 मार्च को टाटीकसा में महिलाओं के लिये राष्ट्रीय विधिक साक्षरता शिविर लगाई जायेगी।
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