Fri, 12 Mar 2010 17:13:00 +0000 आहरण अधिकारियों को चेक जमा करने के निर्देश
राज्य शासन ने निर्णय लिया है कि सभी विभागों के चेक आहरण अधिकारी अपनी चेक बुक 15 मार्च 2010 की शाम 5 बजे तक कोषालय अधिकारी के पास जमा करेंगे और उपयोग किए गए/निरंक चेक का विवरण कोषालय अधिकारी को चेक बुक के साथ देंगे।
36गढ़ डाट इन
रायपुर,12 मार्च(36गढ़ डाट इन) राज्य शासन ने निर्णय लिया है कि सभी विभागों के चेक आहरण अधिकारी अपनी चेक बुक 15 मार्च 2010 की शाम 5 बजे तक कोषालय अधिकारी के पास जमा करेंगे और उपयोग किए गए/निरंक चेक का विवरण कोषालय अधिकारी को चेक बुक के साथ देंगे।
वित्त विभाग द्वारा जारी निर्देश मे कहा गया है कि 15 मार्च के बाद ऐसे अपरिहार्य या अप्रत्याशित प्रकरणों में जिनमें कि कुछ व्ययों को जनहित या प्रशासन के हित मे अनिवार्य हैं, स्थानीय जिला कलेक्टर के समक्ष पूर्ण प्रकरण व विषयवस्तु औचित्य सहित प्रस्तुत कर भुगतान संबंधी आदेश प्राप्त किया जा सकता है।
ऐसे सभी आदेशों की प्रति संकलित कर अनिवार्यत: वित्त विभाग को भी उपलब्ध कराई जाए।
15 मार्च के बाद वित्तीय वर्ष समाप्ति तक उपरोक्त निर्देशित प्रक्रिया के अनुसार जिला कलेक्टर से स्वीकृति प्राप्त प्रकरणों में चेक काटने के लिए कोषालय अधिकारी संबंधित चेक आहरण एवं संवितरण् अधिकारी को चेक बुक उपलब्ध कराएंगे, जिस पर संबंधित आहरण एवं संवितरण के हस्ताक्षर एवं कोषालय अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जाएगा।
वित्तीय वर्ष के लेन देन की समाप्ति के बाद आहरण एवं संवितरण अधिकारी की अभिस्वीकृति लेकर चेक बुक वापस किया जा सकेगा।
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