Wed, 17 Mar 2010 21:31:00 +0000 फिल्मों को मनोरंजन कर से छूट देने के लिए सलाहकार समिति
राज्य शासन द्वारा फिल्मों को मनोरंजन कर से छूट देने के लिए राज्य सरकार को परामर्श देने के लिए वाणिज्यिक कर मंत्री श्री अमर अग्रवाल की अध्यक्षता में एक सलाहकार समिति का गठन किया गया है।
36गढ़ डाट इन
रायपुर,17 मार्च(36गढ़ डाट इन) राज्य शासन द्वारा फिल्मों को मनोरंजन कर से छूट देने के लिए राज्य सरकार को परामर्श देने के लिए वाणिज्यिक कर मंत्री श्री अमर अग्रवाल की अध्यक्षता में एक सलाहकार समिति का गठन किया गया है।
इसमें अध्यक्ष के अलावा पांच सदस्य होंगे। यह समिति साधारणतया तीन वर्षों के लिए होगी, लेकिन राज्य शासन द्वारा समिति के कार्यकाल में एक वर्ष के लिए वृध्दि किया जा सकेगा।
समिति में अध्यक्ष के अलावा प्रमुख सचिव वित्त, प्रमुख सचिव संस्कृति विभाग, सचिव वाणिज्यिक कर (आबकारी), श्री मोहनचंद सुंदरानी रायपुर और विधायक श्री देवजी भाई पटेल को सदस्य नामांकित किया गया है।
वाणिज्यिक कर विभाग (आबकारी) के सचिव समिति के संयोजक होंगे। शासन के समक्ष विचारार्थ जब किसी चलचित्र को मनोरंजन कर से छूट प्रदान करने के लिए आवेदन आएगा, उसी समय समिति की बैठक आयोजित की जाएगी।
समिति का यह दायित्व होगा कि संबंधित चलचित्र को देखने के बाद सात दिनों के भीतर अनुशंसा वाणिज्यिक कर विभाग को भेजेगी।
समिति के सदस्यों को इस कार्य के लिए अलग से वेतन या पारिश्रमिक नहीं दिया जाएगा। अशासकीय सदस्यों को प्रथम श्रेणी अधिकारी के समान परिवहन और दैनिक भत्ते की पात्रता होगी।
समिति किसी भी चलचित्र के पूर्वविलोकन के लिए किसी व्यक्ति विशेष को आमंत्रित कर सकेगी और ऐसे व्यक्ति का मत लाभ लेकर मत बना सकेगी और राज्य सरकार को अनुशंसा कर सकेगी।
राज्य शासन द्वारा समिति से यह राय मांगी जा सकेगी कि कोई चलचित्र कलात्मक है अथवा नहीं। साथ ही राज्य शासन समिति को चलचित्र संबंधी अन्य मसले भी परामर्श के लिए सौंप सकेगा।
समिति के किसी भी ऐसे सदस्य को किसी भी चलचित्र के बारे में अनुशंसा करने का अधिकार नहीं होगा, जिसमें उन्होंने प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप भाग लिया हो।
समिति द्वारा कर मुक्ति के लिए उन्हीं चलचित्रों पर विचार किया जाएगा, जिनके लिए सेंसर बोर्ड के प्रमाण-पत्र जारी होने के दिनांक से तीन वर्ष की अवधि के भीतर आवेदन किया गया है।
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