Mon, 22 Mar 2010 22:28:00 +0000 सड़क हादसे में मृतकों के परिवारों को सहायता
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने राज्य के सरगुजा जिले के मुख्यालय अम्बिकापुर के पास ग्राम भिट्ठीकला में बीती रात एक सड़क दुर्घटना में पांच ग्रामीणों की आकस्मिक मृत्यु पर गहरा दु:ख व्यक्त किया है।
36गढ़ डाट इन
रायपुर,22 मार्च (36गढ़ डाट इन) छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने राज्य के सरगुजा जिले के मुख्यालय अम्बिकापुर के पास ग्राम भिट्ठीकला में बीती रात एक सड़क दुर्घटना में पांच ग्रामीणों की आकस्मिक मृत्यु पर गहरा दु:ख व्यक्त किया है।
डॉ. सिंह ने ग्राम मेण्ड्राकला निवासी सभी मृतकों के शोक संतप्त परिवारजनों के प्रति अपनी संवेदना और सहानुभूति प्रकट करते हुए इस हादसे में घायल ग्रामीणों के जल्द स्वास्थ्य लाभ की कामना की है।
मुख्यमंत्री के निर्देश पर मृतकों के आश्रित परिवाराें को पच्चीस-पच्चीस हजार रूपए की सहायता देने की घोषणा जिला प्रशासन द्वारा की गई है।
तात्कालिक रूप से जिला प्रशासन द्वारा प्रत्येक मृतक के परिवार को आठ हजार रूपए और घायलों को चार-चार हजार रूपए की सहायता दी जा चुकी है। मुख्यमंत्री ने सरगुजा जिला प्रशासन को घायलों का बेहतर इलाज करवाने के निर्देश दिए हैं।
पंचायत और ग्रामीण विकास तथा विधि मंत्री और सरगुजा जिले के प्रभारी श्री रामविचार नेताम ने आज अम्बिकापुर के शासकीय जिला अस्पताल में घायलों से मुलाकात कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। श्री नेताम ने भी हादसे पर गहरा दु:ख व्यक्त किया।
उन्होंने सरगुजा कलेक्टर और अस्पताल के अधिकारियों से घायलों की चिकित्सा व्यवस्था के बारे में पूरी जानकारी ली। कलेक्टर ने उन्हें बताया कि घायलों के इलाज का पूरा खर्च जिला रेडक्रास सोसायटी द्वारा वहन किया जाएगा।
उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के निर्देश पर सामान्य प्रशासन विभाग ने प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मौतों पर संबंधित मृतकों के परिवारों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता राशि में इस वर्ष लगभग तिगुनी वृध्दि की है।
विभाग ने यहां मंत्रालय से पिछले महीने की सोलह तारीख को जारी परिपत्र में इस प्रकार की दुर्घटनाजनित मृत्यु के प्रत्येक प्रकरण में दिवंगत व्यक्ति के आश्रित परिवार के लिए राहत राशि आठ हजार रूपए से बढ़ा कर पच्चीस हजार रूपए कर दी है।
परिपत्र के अनुसार ऐसे हादसों में गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को अधिकतम दस हजार रूपए तक की सहायता दी जा सकेगी। ऐसे सभी प्रकरणों में सहायता राशि की स्वीकृति संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा दी जाएगी।
इसके लिए प्रशासकीय विभाग और वित्त विभाग की सहमति की जरूरत नहीं होगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।
36गढ़ डाट इन
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