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Last Updated: Wed, 08 Feb 2012 18:26:12 +0530

Tue, 08 Jun 2010 17:22:00 +0000

राशन कार्ड नवीनीकरण के विशेष अभियान की तैयारी



राज्य शासन के निर्देश पर छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन कार्डों के भौतिक सत्यापन और नवीनीकरण के विशेष अभियान की तैयारी तेजी से चल रही है।
36गढ़ डाट इन
रायपुर,8 जून(36गढ़ डाट इन) राज्य शासन के निर्देश पर छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन कार्डों के भौतिक सत्यापन और नवीनीकरण के विशेष अभियान की तैयारी तेजी से चल रही है।

प्रथम चरण में यह विशेष अभियान राज्य के 153 नगरीय क्षेत्रों में इस महीने की सोलह तारीख से शुरू होगा और आगामी सोलह जुलाई तक चलेगा।

एक माह के इस विशेष अभियान में पात्रता रखने वाले और जरूरतमंद परिवारों को ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ देने के लिए नगरीय क्षेत्रों में प्रचलित राशन कार्डों का भौतिक सत्यापन कर उसमें कार्ड धारक का फोटो लगाकर राशन कार्डों का नवीनीकरण किया जाएगा।

इस दौरान अपात्र लोगों के राशन कार्ड भी खारिज किए जाने की कार्रवाई की जाएगी। नवीनीकरण केवल सार्वजनिक वितरण प्रणाली के राशन कार्डों के लिए होगा। इनका कोई संबंध ग्रामीण विकास विभाग की गरीबी रेखा श्रेणी (बी.पी.एल.) सर्वे सूची या किसी अन्य विभाग की किसी योजना के लिए नहीं है।

 विभाग के अधिकारियों ने बताया कि वर्तमान में प्रचलित सभी योजनाओं के राशन कार्ड वर्ष 2007 में जारी किए गए है। इन राशन कार्डों को जारी हुए तीन वर्ष हो चुके हैं। पूर्व में नगरीय निकायों द्वारा तैयार की गई हितग्राहियों की सूची के आधार पर विभाग द्वारा राशन कार्ड जारी किए गए थे।

वर्ष 2007-08 के दौरान नगरीय क्षेत्रों में हुए बीपीएल सर्वें में शामिल नए परिवारों को भी उपरोक्त प्रक्रिया अनुसार राशन कार्ड जारी किये गये हैं।

चूंकि वर्ष 2007 में मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के अंतर्गत अल्प समय में हितग्राहियों का चिन्हांकन कर राशन कार्ड प्रदाय किये जाने थे, अत: तत्समय इन राशन कार्डों हेतु हितग्राहियों से आवेदन नहीं लिये गये थे।

राशन कार्डों में हितग्राहियों के फोटोग्राफ भी नहीं लगाये गये थे। पिछले तीन वर्षों में कुछ राशन कार्डधारी अपात्र हो गये होंगे या अन्यत्र चले गये हों या मृत्यु हो गई हो।

इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान में प्रचलित राशन कार्डों से संबंधित हितग्राहियों का भौतिक सत्यापन के जरिये नवीनीकरण कराये जाने का निर्णय शासन द्वरा लिया गया है।

इस अभियान के तहत नवीनीकरण दल द्वारा सभी राशनकार्ड धारकों का उनके निवास स्थान में प्रत्यक्ष तौर पर पहुंचकर भौतिक सत्यापन किया जाएगा। इस भौतिक सत्यापन के समय राशनकार्ड हेतु संबंधित की पात्रता का भी आकलन किया जाएगा।

इस अभियान के अन्तर्गत प्रचलित राशनकार्डों के परीक्षण उपरांत नवीनीकरण किया जाएगा। यह स्पष्ट किया गया है कि नये राशनकार्ड जारी नहीं किए जाएंगे। बताया गया कि नवीनीकृत राशनकार्डों में हितग्राही की फोटो भी लगाीय जाएगी, ताकि हितग्राही की पहचान आसानी से हो सके।

इस अभियान का उद्देश्य पात्र हितग्राहियों के राशनकार्डों का नवीनीकरण किया जाना है। डुप्लीकेट, अवितरित, त्रूटिपूर्ण और राज्य शासन द्वारा बनाये गये नियमों के अंतर्गत पात्रता नहीं रखने वाले लोगों को जारी किए गए राशनकार्ड को इस अभियान के दौरान निरस्त किया जाएगा।

''मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना'' के अन्तर्गत गरीबों को दिए जाने वाले राशनकार्ड के नवीनीकरण में पात्रता के निर्धारण के संदर्भ में भी यथोचित कार्यवाही की जाएगी।

इसके अन्तर्गत शासकीय सेवा से संबंधित परिवारों के लिए 3 हजार 367 रूपए प्रतिमाह की आय को ''मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना'' के राशनकार्ड हेतु गरीब परिवार की आय का ''कट-ऑफ'' आधार माना गया है।

इससे अधिक मानदेय अथवा वेतन प्राप्त करने वाले अस्थायी कर्मचारियों को ''बीपीएल राशनकार्ड'' के लिए अपात्र घोषित किया जाएगा।

नगरनिगम क्षेत्र में एक हजार वर्गफीट से अधिक और नगरपालिका क्षेत्र में एक हजार 250 वर्गफीट से अधिक तथा नगरपंचायत क्षेत्र में एक हजार 500 वर्गफीट से  अधिक के क्षेत्रफल में निर्मित हितग्राही के स्वयं के पक्के मकान के मापदण्ड को भी अपात्रता का आधार माना गया है।

वहीं नगर-निगम क्षेत्र में एक हजार पांच सौ वर्गफीट से अधिक, नगरपालिका क्षेत्र में दो हजार वर्गफीट से अधिक और नगर पंचायत क्षेत्र में दो हजार पांच सौ वर्गफीट से अधिक की आवासीय भूमि के मापदण्ड को भी अपात्रता का आधार माना गया है।

इसके अलावा हितग्राही के स्वयं के खाते में बैंक अथवा डाकघर में एक लाख रूपए से अधिक की राशि जमा पाये जाने पर उसे भी अपात्र कर दिया जाएगा। मोटर चलित चार पहिया वाहन जैसे टे्रक्टर, ट्रक, बस, कार हितग्राही के स्वयं के नाम पर होने से संबंधित हितग्राही को अपात्र माना जाएगा।

वहीं हितग्राही के परिवार में एक से अधिक मोटर चलित दुपहिया वाहन जैसे मोटर साईकिल, स्कूटर आदि होने पर हितग्राही को अपात्र किया जाएगा।

बताया गया कि वर्तमान में कूलर, पंखा, मोबाईल,टी.व्ही, फ्रिज आदि दैनिक आवश्यक वस्तुएं हो गयी हैं, अत: हितग्राही के मकान में इन वस्तुओं की उपलब्धता मात्र से उन्हें अपात्र घोषित नहीं किया जाएगा।

वर्तमान में परिवार के मुखिया की मृत्यु के उपरांत उसकी पत्नी के नाम पर राशनकार्ड जारी किया जाएगा, किन्तु मुखिया की पत्नी की भी मृत्यु हो जाने पर राशनकार्ड को निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।

प्रथम चरण में राशनकार्ड नवीनीकरण का कार्य नगरीय क्षेत्र में आगामी 16 जून 2010 से 16 जुलाई 2010 तक किया जाएगा।

राशनकार्डों को 10 अगस्त 2010 तक डेटाबेस से विलोपित कर दिया जाएगा। दस अगस्त 2010 तक नवीनीकृत राशनकार्डधारियों की अंतिम सूची प्रशासन द्वारा सभी संबंधित उचित मूल्य दुकानों और सार्वजनिक स्थानों में प्रदर्शित कर दी जाएगी।    

36गढ़ डाट इन







 

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