Wed, 30 Jun 2010 23:49:00 +0000 बिना परमिट संचालित वाहनों के विरूध्द कार्रवाई के निर्देश
छत्तीसगढ़ में बिना परमिट संचालित यात्री बसों, जीप-टैक्सियों मैक्सी-कैब, टैक्सी-कैब, मिनीडोर, टाटा मैजिक आदि वाहनों के विरूध्द कड़ाई से जांच और कार्रवाई की जाएगी।
36गढ़ डाट इन
रायपुर,30 जून(36गढ़ डाट इन) छत्तीसगढ़ में बिना परमिट संचालित यात्री बसों, जीप-टैक्सियों मैक्सी-कैब, टैक्सी-कैब, मिनीडोर, टाटा मैजिक आदि वाहनों के विरूध्द कड़ाई से जांच और कार्रवाई की जाएगी।
परिवहन विभाग के प्रमुख सचिव और आयुक्त श्री एन.के.असवाल ने कल यहां क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में आयोजित समीक्षा बैठक में अधिकारियों को इस संबंध में जरूरी दिशा-निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि बिना प्रदूषण प्रमाण पत्र तथा बिना रिफ्लेक्टर लगाए संचालित वाहनों के विरूध्द भी कार्रवाई की जाएगी और ऐसे वाहनों के परमिट निरस्त किए जाएंगे।
परिवहन आयुक्त ने दूरस्थ ग्रामीण अंचलों में जहां वर्तमान में कोई यात्री बस संचालित नहीं है,उन मार्गों का सर्वे करने और सर्वेक्षण के अनुरूप यात्री सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए।
बैठक में बताया गया कि विभाग द्वारा इस वर्ष माह मई में 30 करोड़ 32 लाख रूपए राजस्व अर्जित किया गया है जो कि गत वर्ष की तुलना में 19.17 प्रतिशत अधिक है।
सभी परिवहन अधिकारियों को विभाग द्वारा निर्धारित राजस्व लक्ष्य की पूर्ति हेतु प्रत्येक माह राजस्व में वृध्दि हेतु हर संभव प्रयास करने के निर्देश दिए गए।
ऑडिट कंडिकाओं के निराकरण करने तथा बकाया वसूली की कार्रवाई भी शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए गए। बैठक में अतिरिक्त परिवहन आयुक्त श्री बी.एस.मरावी और विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
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