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Last Updated: Thu, 09 Feb 2012 04:14:45 +0530

Fri, 02 Jul 2010 23:17:00 +0000

कार्य में लापरवाही, 4 अधिकारी दण्डित



महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारण्टी योजना के प्रभावी क्रियान्वयन एवं बेहतर प्रगति के लिए योजनान्तर्गत स्वीकृत कार्यों में विकासखण्डों के कार्यक्रम अधिकारी हेतु निर्धारित संख्या में मजदूरों को नियोजित करने का लक्ष्य दिया गया है।
36गढ़ डाट इन
अम्बिकापुर,2 जुलाई(36गढ़ डाट इन) महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारण्टी योजना के प्रभावी क्रियान्वयन एवं बेहतर प्रगति के लिए योजनान्तर्गत स्वीकृत कार्यों में विकासखण्डों के कार्यक्रम अधिकारी हेतु निर्धारित संख्या में मजदूरों को नियोजित करने का लक्ष्य दिया गया है।

प्रभारी कलेक्टर श्री धनंजय देवांगन द्वारा योजनान्तर्गत निर्धारित लक्ष्य से कम मजदूर नियोजित करने पर बतौली विकासखण्ड के कार्यक्रम अधिकारी श्री बी.आर. बैरागी, राजपुर के कार्यक्रम अधिकारी श्री पी.एस. पैकरा, कुसमी के कार्यक्रम अधिकारी श्री अखिलेश तिवारी एवं मैनपाट के कार्यक्रम अधिकारी श्री अनिल मिश्रा को 500-500 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

यह दण्ड रोजगार गांरटी अधिनियम 2005 की धारा 25 के तहत दिया गया है।प्राप्त जानकारी के अनुसार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजनान्तर्गत बतौली विकासखण्ड के कार्यक्रम अधिकारी द्वारा अप्रैल से जून के प्रथम सप्ताह तक 20 हजार 458 मजदूर, विकासखण्ड मैनपाट में 13 हजार 496, कुसमी में 26 हजार 228, एवं राजपुर में 30 हजार 372 मजदूर
नियोजित होना बताया गया था ।

जिसके अनुसार क्रमश: 1 हजार 363, 900,  1 हजार 749, एवं 2 हजार 25 मस्टर रोल का उपयोग होना, किन्तु जनपदों से प्राप्त मासिक प्रगति प्रतिवेदन के अनुसार बतौली में 1 हजार 234, मैनपाट में 778, रामानुजनगर में 1 हजार 735, कुसमी में 832। ।

लखनपुर में 576 एवं राजपुर में 1 हजार 662 मस्टर रोल का उपयोग होना बताया गया। कलेक्टर कार्यालय द्वारा संबंधित कार्यक्रम अधिकारियों को पदीय कर्तव्या का जिम्मेदारीपूर्वक निर्वहन न किये जाने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

बतौली,  मैनपाट, कुसमी, एवं राजपुर के कार्यक्रम अधिकारियों द्वारा कारण बताओ नोटिस का उत्तर संतोषजनक नहीं दिये जाने पर संबंधितों को अर्थदण्ड से दण्डित करते हुए प्रभारी कलेक्टर ने संबंधित जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को कार्यक्रम अधिकारियों के वेतन से अर्थदण्ड की राशि वसूल कर चालान द्वारा कोषालय में जमा किये जाने के
निर्देश दिये हैं।

36गढ़ डाट इन







 

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