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Last Updated: Wed, 08 Feb 2012 18:30:40 +0530

Mon, 05 Jul 2010 23:28:00 +0000

राशन दुकानों को आठ घंटे तक खोलने के निर्देश



राज्य सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत छत्तीसगढ़ में संचालित सभी उचित मूल्य की राशन दुकानों को उनके निर्धारित कार्य दिवसों में पूरे आठ घंटे तक अनिवार्य रूप से खोलने के निर्देश दिए है।
36गढ़ डाट इन
रायपुर,5 जुलाई(36गढ़ डाट इन) राज्य सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत छत्तीसगढ़ में संचालित सभी उचित मूल्य की राशन दुकानों को उनके निर्धारित कार्य दिवसों में पूरे आठ घंटे तक अनिवार्य रूप से खोलने के निर्देश दिए है।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर जिलों के शहरी क्षेत्रों में कुछ उचित मूल्य दुकानदारों के विरूध्द माह में सिर्फ छह से सात दिन दुकान खोलने और शेष दिनों में बंद रहने की शिकायतों को गंभीरता से लिया है।

विभाग के प्रमुख सचिव श्री विवेक ढॉड ने कहा है कि यह स्थिति अत्यंत आपत्तिजनक है। इससे उपभोक्ताओं को राशन सामग्री समय पर प्राप्त करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।

प्रमुख सचिव ने कहा है कि छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2004 की कंडिका बारह (3) के अनुसार प्रत्येक उचित मूल्य दुकान अपने निर्धारित कार्य दिवस में कम से कम आठ घंटे अनिवार्य रूप से खुली रहनी चाहिए।

इस आदेश का उल्लंघन पाए जाने पर ऐसी दुकानों को निरस्त कर दिया जाएगा। निर्धारित कार्य दिवस में उचित मूल्य दुकान बंद मिलने पर उस क्षेत्र के सहायक खाद्य अधिकारी और खाद्य निरीक्षक को जिम्मेदार ठहराया जाएगा।

श्री ढांड ने प्रदेश के सभी जिला कलेक्टरों और खाद्य अधिकारियों को इस आदेश का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

36गढ़ डाट इन







 

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