Fri, 16 Jul 2010 23:27:00 +0000 सर्कस में बच्चों का काम करना प्रतिबंधित
चौदह वर्ष से कम आयु के बच्चों को सर्कस में काम करने और हाथियों की देखभाल में लगाना जल्द ही प्रतिबंधित होगा।
36गढ़ डाट इन
रायपुर,16 जुलाई(36गढ़ डाट इन) चौदह वर्ष से कम आयु के बच्चों को सर्कस में काम करने और हाथियों की देखभाल में लगाना जल्द ही प्रतिबंधित होगा।
केन्द्र सरकार के श्रम विभाग की इन दोनों व्यवसायों को बालश्रम अधिनियम के आधिन लाने की प्रक्रिया अंतिम चरणों में है। केन्द्र सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने सर्कस में बच्चों के काम करने और हाथियों की देखभाल में बच्चों को लगाने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने के लिए बालश्रम निषेध कानूनों के तहत अधिसूचना जारी करने के पहले जन-सामान्य से दावा-आपत्तियां आमंत्रित की हैं।
यह आपत्तियां आगामी सात दिसम्बर 2010 के पहले श्रम एवं रोजगार मंत्रालय नई दिल्ली को भेजे जा सकते हैं।राज्य सरकार के श्रम विभाग के अधिकारियों ने आज यहां बताया कि केन्द्र सरकार द्वारा बालश्रम (प्रतिषेध एवं विनिमय) अधिनियम 1986 के तहत अधिसूचित व्यवसायों की सूची में बाल श्रमिकों के लिए प्रतिबंधित व्यवसायों का उल्लेख किया गया है।
केन्द्र सरकार द्वारा बाल श्रमिकों के लिए प्रतिबंधित व्यवसायों की सूची में शामिल क्रमांक-17 में सर्कस तथा क्रमांक-18 में हार्थियों की देखभाल में बालश्रमिकों के नियोजन को प्रतिबंधित करने के लिए अधिसूचना जारी करने के पहले दावा-आपत्तियां आमंत्रित की गयी है।
निर्धारित समयावधि में प्राप्त दावा आपत्तियों के निराकरण के बाद सर्कसों में बच्चों के काम करने और हाथियों की देखभाल में बच्चों को लगाने पर पूरी तरह रोक लगाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचना जारी की जाएगी।
36गढ़ डाट इन
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