Thu, 22 Jul 2010 00:16:00 +0000 डी.टी.एच. अब मनोरंजन कर के दायरे में
छत्तीसगढ़ में डायरेक्ट-टू-होम (डी.टी.एच.) अब मनोरंजन कर के दायरे में आ गया है।
36गढ़ डाट इन
रायपुर 21 जुलाई(36गढ़ डाट इन) छत्तीसगढ़ में डायरेक्ट-टू-होम (डी.टी.एच.) अब मनोरंजन कर के दायरे में आ गया है।
वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग द्वारा पिछले जून माह में छत्तीसगढ़ मनोरंजन शुल्क एवं विज्ञापन कर संशोधन अधिनियम की अधिसूचना जारी कर दी गई है।
अधिसूचना जारी होने के दिनांक से यह संशोधन अधिनियम छत्तीसगढ़ में प्रभावशील हो गया है। वाणज्यिक कर (आबकारी) विभाग के अधिकारियों ने आज यहां बताया कि इसके तहत डी.टी.एच. की सेवाएं देने वालों को अब केबल आपरेटरों की तरह मनोरंजन शुल्क का भुगतान करना होगा।
इस अधिनियम के तहत दस हजार तक आबादी वाले शहरों को शुल्क से छूट दी गई है। दस हजार से पचास हजार तक आबादी वाले शहरों के डी.टी.एच. उपभोक्ताओं को प्रति कनेक्शन दस रूपए और पचास हजार से अधिक आबादी वाले शहरों के उपभोक्ताओं को बीस रूपए प्रति कनेक्शन हर महीने शुल्क देना होगा।
शुल्क डी.टी.एच. उपकरणों की बिक्री करने वाले डीलर से वसूला जाएगा।
36गढ़ डाट इन
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